प्रवेश सम्बन्धी नियम

  • महाविद्यालय में  प्रत्येक  सकांय  विषय में जितने छात्र / छात्राओं की संख्या निश्चित हैं , उतने ही स्थानों पर  राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश देय होगा । 10+2 योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से उच्च माध्यमिक या समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र / छात्राएं बी.ए. , बी.कॉम . तथा बी.एस.सी भाग प्रथम में प्रवेश के योग्य हैं ।
  • प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवेदन , निर्धारित आवेदन पत्र पर ही जो इस पुस्तिका के साथ सलंग्न हैं प्रस्तुत करना होगा प्रवेश नहीं मिलने की दशा पर भी आवेदन पत्र लौटाया नहीं जायेगा ।
  •  प्रवेशार्थी आवेदन पत्र भरते समय निम्नालिखित प्रमाण - पत्रों की मूल एवं सत्यापित प्रतिलिपियाँ सलंग्न करेंगे -
    •  क. अंतिम संस्था के स्थानान्तरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रतिलिपी
    •  ख. अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की मूल अंकतालिका एवं दो सत्यापित प्रतिलिपी
    •  ग. मूल चरित्र प्रमाणा - पत्र
    •  घ . माइग्रेशन प्रमाण - पत्र की मूल प्रतिलिपी
    •  ड़ . सैकण्डरी परीक्षा ( दसवीं ) की अंकतालिका की दो सत्यापित प्रतिलिपीयाँ
    • च. अनुसूचित जाति / जनजाति विकलांग / अल्पसंख्यक / अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग आदि के लिये इस आशय के प्रमाण - पत्र की सत्यापित प्रतिलिपी
    •  छ . प्रवेश फार्म के साथ ही एक अतिरिक्त फोटो परिचय पत्र के लिए साथ लावें ।
    •  ज . यदि प्रवेशार्थी ने पाठ्येत्तर गतिविधियों में भाग लिया हैं तो उनके प्रमाण - पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपीयाँ सलंग्न करें ।
    •  नोट- यदि किसी छात्र / छात्रा को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षा में बैठना है या उसे महाविद्यालय में प्रवेश के बाद अपनी अंक तालिका की आवश्यकता होती हैं तो उसे अपनी मूल अंक तालिका की प्रमाणित प्रतिलिपी कराकर अपने पास रख लेनी चाहिए , कार्यालय में मूल अंकतालिका जमा हो जाने पर उसे नामांकन के लिए विश्वविद्यालय भेजा जायेगा तथा वह छात्र / छात्रा को विश्व विद्यालय से वापिस आने पर ही लौटायी जायेगी ।
  • महाविद्यालय में प्रतिवर्ष प्रवेश के लिए आवेदन करना अनिवार्य हैं ।
  • विभिन्न कक्षाओं में ( जिनके अध्यापन के लिए वह महाविद्यालय , जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय , जोधपुर से सम्बद्ध है ) प्रवेश के छात्र / छात्रा की योग्यता सूची बनाकर वरीयता क्रम में प्रवेश दिये जायेंगे तथा प्रवेश से संबंधित विश्वविद्यालय तथा कॉलेज शिक्षा निदेशालय राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा ।
  • अनुसूचित जाति / जनजाति / विकलांग / अल्पसंख्यक / अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग तथा शारीरिक रूप से अपंग छात्र / छात्राओं के जिए स्थानों का आरक्षण / अंकों की रियायत आदि कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा ।
  • उन छात्र / छात्राओं को भी जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं जय नारायण व्यास विश्व विद्यालय जोधपुर की पूरक परीक्षा में बैठने वाला हो , आगामी कक्षा में नियमानुसार अस्थायी प्रवेश मिला सकता हैं यह प्रवेश छात्र / छात्रा के स्वयं के उत्तरदायित्व पर होगा । प्रवेश न लेने की स्थिति में परीणाम घोषित होने के बाद उनका नियमित प्रवेश नहीं हो सकेगा । ऐसी प्रवेशार्थियों की उपस्थिति महाविद्यालय में अध्ययन प्रारम्भ होने की तिथि से गिनी जायेगी । ऐसे छात्र / छात्राएँ पूरक परीक्षा परीणाम घोषित होने के 15 दिन के अन्दर अपनी मूल अंकतालिका , उसकी दो प्रमाणित प्रतिलिपीयाँ कार्यालय में जमा करा दें ।
  • जिन छात्राओ  को प्रवेश दिया जायेगा,उन्हें निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करा कर उसकी रसीद ,  परिचय पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड प्राप्त कर लेना चाहिए।  निर्धारित तिथि तक शुल्क प्रवेश जमा  नहीं होने पर प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
  • विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए  प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय में नामांकन कराना आवश्यक हैं , विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रथम बार सम्मिलित होने से पूर्व नामांकन करा लेना अनिवार्य हैं , अन्यथा वह छात्र विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से वंचित रह जायेगा , उसका महाविद्यालय में प्रवेश निरस्त हो जायेगा , छात्र द्वारा विश्वविद्यालय में प्रथम बार नामांकन ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र के साथ किया जा सकेगा ।
  • विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षा निदेशालय राजस्थान सरकार से प्राप्त प्रवेश संबंधी नियम आदेश प्राप्ति के साथ ही स्वतः मान्य रहेंगे।
  • प्राचार्य किसी भी प्रवेशार्थी को , बिना कोई कारण बताये , प्रवेश के लिए मना कर सकते हैं ।
  • प्रवेश शुल्क जमा होने के बाद प्रवेश रद्द करवाने अथवा विषय परिवर्तन करने का जमा शुल्क लौटाया नहीं जायेगा ।
  • यदि किसी प्रवेशार्थी छात्र के प्रवेश पर विश्वविद्यालय या राज्य सरकार कोई आपत्ति करती हैं तो उसका प्रवेश बीच में ही रद्द कर दिया जयेगा , जिसके लिए महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा ।
  • प्रवेश प्राप्त होते ही प्रत्येक छात्र परिचय पत्र प्राप्त करने का अधिकारी बन जायेगा , उसे अपना परिचय पत्र नियमानुसार शीघ्र प्राप्त कर लेना चाहिए तथा महाविद्यालय में सदैव अपने पास रखना चाहिए । इस परिचय पत्र की विशेष रूप से निम्न कार्यों के लिए जरूरत पड़ेगी-
    • क . कक्षा में नाम अंकित कराने के लिए ।
    • ख . महाविद्यालय शुल्क जमा करान के लिए ।
    • ग . पुस्तकालय सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए ।
    • घ रेल / बस यात्रा में रियायत सम्बन्धी सुविधा के आवेदन के लिए ।
    • ड , विशिष्ट आयोजनों / कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ।
    • च . कार्यालय में आवश्यक कार्य सम्पन्न कराने के लिए ।
  • आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि राज्य सरकार के आदेशानुसार होगी , अंतिम तिथि के बाद सभी पूर्व आवेदन करने वाले छात्र / छात्रा को प्रवेश देने के बाद रिक्त स्थान होने पर ही नये आवेदन पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे ।