विभिन्न छात्रवृत्तियाँ एवं आर्थिक सहायता

नोट - विद्याधी एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति के लिये आवदेन कर सकता हैं

( अ ) राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की छात्रवृत्ति
  • अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , विशेष पिछड़ा वर्ग , अन्य पिछड़ा वर्ग ( ओबीसी के अन्तर्गत विशेष बी.पी.एल श्रेणी ) का हो अथवा विकलांग हो अथवा विधवा का पुत्र हो अथवा तलाकशुदा महिला का पुत्र हो को छात्रवृत्ति ।
  • इस छात्रवृत्ति में महाविद्यालय में जमा कराई गई शुल्क की वापसी के साथ - साथ अन्य भत्ते भी स्वीकृत किये जाते हैं अतः विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आवेदन करते समय यदि महाविद्यालय की शुल्क बकाया हैं तो जमा कराते हुए सभी मूल रसीदें सलंगन करें ताकि सम्पूर्ण फीस की छात्रवृत्ति के रूप में स्वीकृत हो सकें ।
  • आवदेन पत्र ऑनलाईन भरे जायेंगे इसके लिये निम्न प्रपत्र पहले से तैयार रखें । प्रथम वर्ष के विद्यार्थी नवीन छात्रवृत्ति हेतु व महाविद्यालय में गतवर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनका पिछले वर्ष छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई हो वे नवीनीकरण हेतु बाजार में इन्टरनेट ई - मित्र के जरिये आवेदन करेंगे।आवेदन हेतु महत्वपूर्ण जानकारी निम्न प्रकार हैं-
    • ऑनलाईन फार्म में चालू रहने वाले मोबाईल नम्बर ही भरे , ताकि यूजर आईडी एवं पासवर्ड एवं अन्य सूचनाओं की जानकारी मैसेज द्वारा प्राप्त हो सके ।
    • रंगीन फोटो ( स्केंन हेतु ) ।
    • 10 वीं की अंकतालिका ( उत्तीर्ण का वर्ष एवं रोल नम्बर भरने हेतु )
    • नये विद्यार्थियों के लिये 12 वीं की तथा नवीनीकरण हेतु प्रथम , द्वितीय वर्ष की अंकतालिका ।
    • महाविद्यालय में जमा करायी शुल्क की मूल रसीदें । (vi) फोटोयुक्त मूल निवास प्रमाण - पत्र
    • नवीन फोटो युक्त जाति प्रमाण - पत्र ।
    • चार पंज के स्वघोषणा वाले प्रपत्र में पिता माता द्वारा परिवार की आय का घोषणा पत्र जिसमें पिता / माता का फोटो लगेगा तथा घोषणा पत्र के सभी पृष्ठ नोटरी से प्रमाणित हो । आय 2018-2019 की भरें ।
    • सरकारी सेवाओं में अभिभावक होने पर फार्म 16 की प्रति / जी.ए. 55 की प्रपत्र की सत्यापित प्रति ।
    • निजी क्षेत्र में नौकरी होने पर नियोक्ता का आय प्रमाण - पत्र
    • पिताजी का देहान्त होने पर मृत्यु प्रमाण - पत्र तथा माता का आय प्रमाण - पत्र देखें ।
    • आधार कार्ड की फोटो प्रति । ( अतिआवश्यक )
    • बी.पी.एल. धारक विद्यार्थी अपने बी.पी.एल. कार्ड की फोटो प्रति ग्रामीण स्थिति में ग्राम सेवक , पदेन सचिव अथवा शहरी स्थिति में अधिशाषी अधिकारी , नगरपालिका से सत्यापित कराकर लावें ।
    • राष्ट्रीकृत बैंक की किसी भी शाखा में विद्यार्थी के नाम का बचत खाता खुलाकर पासबुक के प्रथम पेज की फोटोप्रति ।

(ब) राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग की छात्रवृत्ति

  • अल्पसंख्यक की जाति प्रमाण - पत्र धारक विद्यार्थी पात्रता रखने पर ऑनलाईन आवेदन कर सकता हैं ।
  • अधिकतर प्रलेख उपरोक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की छात्रवृत्ति आवेदन जैसा ही होंगे ।

 ( स ) राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की छात्रवृत्ति
नवीन - माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से वर्ष 2018 में 12 वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी जो 60 प्रतिशत या अधिक अथवा सरकार द्वारा निर्धारित कटऑफ अंकों से अधिक अंकधारक होंगे तथा जिनके परिवार की आय 2.50 लाख वार्षिक तक होगी , किसी भी जाति वर्ग के विद्यार्थियों को 5000 रूपये वार्षिक छात्रवृत्ति देय होगी।आवेदन - पत्र प्रवेश शुल्क जमा कराते ही प्राप्त कर लें तथा निर्धारित दस्तावेजों के साथ महाविद्यालय कार्यालय में जमा करा दें ।

( द ) शुल्क रियायत

  • खेलकूद में राज्य स्तरीय / अर्न्तजोन खेलने पर एन.एस.एस. , एन.सी.सी. में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने पर रोवरिंग में राष्ट्रीय जम्बूरी में सम्मिलित होने पर रियायत प्रदान की जा सकती हैं ।
  • अनुत्तीर्ण अथवा अन्य छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों को यह रियायत नहीं दी जायेगी ।