परिवेदना एवं रेगिंग रोकथाम प्रकोष्ठ
महाविद्यालय में विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं व शिकायतों निराकरण के लिए परिवेदना सुनवाई केन्द्र संचालित किया जा रहा है , जिसके अन्तर्गत विद्यार्थी अपनी समस्त प्रकार की शिकायतों एवं सुझावों को दर्ज करवा सकते हैं । रेगिंग से सम्बन्धित शिकायतों पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही कर जाती हैं इसके साथ ही महाविद्यालय में रेगिंग व अन्य प्रताडनाओं से बचाने के लिये कठोर कदम उठाये जाते हैं तथा दोषी विद्यार्थियों के विरूद्ध सख्त निर्णय लेकर पुलिस कार्यवाही के साथ - साथ कॉलेज से निष्कासित भी किया जाता हैं प्राचार्य कक्ष के बाहर शिकायत एवं सुझाव पेटी स्थापित की गई हैं ताकि विद्यार्थीगण समस्याएँ लिखकर डाल सकते हैं।
रेगिंग गतिविधि संबंधी दिशा निर्देश
महाविद्यालय के विद्यार्थियों का रेंगिंग गतिविधि में भाग लेना पूर्णतः वर्जित है । किसी भी प्रकार की रेंगिंग गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर महाविद्यालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार दण्डित किया जायेगा तथा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी । महाविद्यालय द्वारा रेंगिंग गतिविधि रोकथाम समिति गठित की जायगा जो विद्यार्थियों की गतिविधियों पर कक्षाकक्षो , बरामदों , पुस्तकालय , खेल मैदान केन्टीन , हॉस्टल आदि क्षेत्र में निगरानी रखेंगी तज्ञा किसी भी विद्यार्थी के सलिप्त होने पर रिघांट प्रस्तुत करेंगी तदानुसार तुरन्त समान कार्यवाही की जायेगी । रेगिंग गतिविधियों में भाग लेने हेतु एक घोषणा पत्र ( Undertaking ) भी प्रवेश आवेदन पर देना होगा जिस पर विद्यार्थी एवं पिता माता के हस्ताक्षर हाँगे । विद्यार्थी के साथ रेगिंग के समय तुरंत प्राचार्य अथवा उपस्थित किसी भी संकाय पुलिस को व्यक्शिा : मोबाईल द्वारा सूचित करें |